मतपत्रों में चुनाव चिन्ह के साथ उम्मीदवारों के फोटो भी होंगे
लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की बैलेट यूनिट पर चस्पा किये जाने वाले मतपत्रों में उम्मीदवारों के नाम, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के साथ फोटो तथा सर्विस वोटर्स को जारी किये जाने वाले डाक मतपत्रों पर उम्मीदवारों के नाम और पार्टी के नाम के साथ फोटो भी अंकित होंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नाम, पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह के साथ मतपत्रों में फोटो अंकित करने के ये निर्देश एक ही या मिलते जुलते नाम के दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के पूर्व में सामने आये प्रकरणों को देखते जारी किये गये हैं।
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मतपत्रों पर उम्मीदवारों का फोटो उसके नाम और चुनाव चिन्ह के बीच में दो गुना ढ़ाई सेंटीमीटर के आकार (स्टेम्प साइज) में अंकित किये जायेंगे । मतपत्रों पर फोटो अंकित करने के लिए उम्मीदवारों को अपने फोटो नाम निर्देशन पत्र के साथ ही प्रस्तुत करने कहा गया है।
मतपत्रों में चुनाव चिन्ह के साथ उम्मीदवारों के फोटो भी होंगे
उम्मीदवारों से कहा गया है कि मतपत्रों पर अंकित करने के लिए उन्हें अपने ऐसे फोटो देने होंगे जो तीन माह से अधिक पुराने न हों। ज्ञात हो कि पहली बार विधानसभा चुनाव-2018 और उसके बाद लोकसभा चुनाव-2019 एवं विधानसभा चुनाव-2023 में भी मतपत्रों पर उम्मीदवारों के फोटो अंकित किये गये थे।