दुर्घटना में मृतक के परिवार को 2 लाख का प्रावधान
भारत सरकार द्वारा हिट एंड रन मोटर यान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर योजना 2022 लागू की गई है। हिट एंड रन प्रकरणों में आरोपी अज्ञात होता है। इस योजना के अंतर्गत मोटर यान दुर्घटना में गंभीर रूप से पीड़ित को 50 हजार रुपए एवं मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए पीडि़त के विधिक प्रतिनिधि को दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
दिलीप इवने संभागीय अध्यक्ष नियुक्त
कलेक्टर के हस्ताक्षर से इस आशय के आदेश में हिट एंड रन के प्रकरणों में दावों को निपटाने के लिए समिति का गठन किया गया है। इस समिति के अध्यक्ष दावा निपटान आयुक्त के रूप में कलेक्टर होंगे। जांच अधिकारी क्षेत्रांतर्गत तहसीलदार होंगे जो प्रकरण को अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से समिति के समक्ष प्रकरण को प्रस्तुत करेगे। समिति सदस्य के रूप में जिला पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी, सडक़ सुरक्षा से जुड़ा स्वैच्छिक संगठन का सदस्य या आम प्रतिनिधि एवं सामान्य बीमा काउंसिल द्वारा नामांकन अधिकारी या भारतीय जीवन बीमा निगम का जिला प्रबंधक मनोनित किए गए है।