10वीं पास वालों को मिलेगा Licence,खाद-बीज की दुकान व्यापर के लिए,जानिए कैसे करे अप्लाई
हमारा भारत कृषी प्रधान देश है। भारत की अधिकांश आबादी कृषि कार्य में लगी रहती है खाद, बीज और कीटनाशक जो किसान दुकानों से खरीदते हैं। वही आप खाद और बीज बेचकर अच्छा कमीशन कमा भी सकते है और इससे दुगुना मुनाफा भी कमा सकते हैं।वही आप भी खाद और बीज बेचकर अच्छा कमीशन प्राप्त कर सकते है । साथ ही बेरोजगार युवा खाद-बीज की दुकान खोलकर अच्छी कमाई करने के लिए प्रेरित जो सकते है जिससे बेरोजगार को रोजगार मिल सकेगा। यह देश युवाओं को भी इसमें आमंत्रित कर रहा है । हमारे भारत देश का दसवां व्यक्ति खाद बीज का लाइसेंस लेकर दुकान खोल कर अपना व्यापार कर सकता है।
कैसे मिलेगी खाद के लिए लाइसेंस-
वही उर्वरक और बीज लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कृषि में स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा को जरूरत पड़ती थी , पर अब वही इसके लिए अब सरकार ने रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक योग्यता को 10वी पास भी ले सकता है लाइसेंस।
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वही, कृषि और वानिकी मंत्रालय ने उर्वरक बीज लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं। उर्वरक और बीज बेचने का परमिट प्राप्त करने के लिए, आपको पहले 15-दिन पहले से ही अपना काम पूरा करना होगा । उसके बाद आप उर्वरक और खेती परमिट के लिए आवेदन को पूरा कर सकोगे।
10वीं पास वालों को मिलेगा Licence,खाद-बीज की दुकान व्यापर के लिए,जानिए कैसे करे अप्लाई
प्रशिक्छण की सारी जानकारी– कैसे मिलेगा लाइसेसंस
इसके माध्यम से , हम आपको जानकारी देगे कि कहां पर इसका प्रशिक्षण लेना है, उर्वरक और खेती परमिट कैसे और किस प्रकार प्राप्त करना है, और आवेदन करते समय आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है ।
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अगर आप 10 पास कर लेते हैं, तो इसके लिए आपको अपना उर्वरक बीज लाइसेंस प्राप्त करने से पहले आपको कृषि विज्ञान केंद्र से 15-दिनका डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए, पहले आपको अपना पंजीकरण करना होगा। फिर इसके बाद आपको पंजीकरण शुल्क के 12,500 रुपये का भूगतान करना होगा । फिर आपको 15-दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।
10वीं पास वालों को मिलेगा Licence,खाद-बीज की दुकान व्यापर के लिए,जानिए कैसे करे अप्लाई
जहा पर आपको उर्वरकों, बीजों और कीटनाशकों के बारे में जानकारी प्रदान कराई जायेगी। जिससे की आप किसानों को सही उर्वरक, बीज और कीटनाशक बेचने में कोई समय नही हो। वही पर गलत जानकारी के अभाव में कई दुकान मालिक अक्सर किसानों को गलत तरीके से खाद, बीज और कीटनाशक उपलब्ध करते है जो को फसलों के लिए हानिकारक होता हैं, जिससे उनकी फसल को नुकसान पहुंचता है. इस मामले में,सारा कृषि, खाद्य और ग्रामीण के साथ आपसी मामलों के मंत्रालय ने उर्वरक और बीज के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आसान हो गया है ।
कैसे मिलेगा लाइसेसं–
- प्रमाणपत्र प्राप्त मिल जाने के बाद आप लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- सबसे पहले आपको कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लेना होगा।
- फिर इसके बाद आपको टेस्ट को पास करना पड़ेगा।
- उसके बाद आपको केंद्र से एक प्रमाणपत्र प्राप्त होगा।
- फिर आपको खाद-बीज की दुकान खोलने की अनुमति मिल जायेगी।
सर्टिफिकेट मिलने के बाद खाद-बीज गोदाम खोल सकते हो। और प्रमाणपत्र साबित करता है कि आपको उर्वरक, बीज और कीटनाशकों का ज्ञान है और आपको उन उत्पादों को बेचने का लाइसेंस प्राप्त है जानकारी है। इस तरह आप 15 दिन की छोटी सी प्रक्रिया में खाद और बीज गोदाम खोलने की परमीशन प्राप्त कर सकते हो ।